भूमि का वाणिज्यिक विकास
रेल भूमि विकास प्राधिकरण एक वैधानिक प्राधिकरण है, रेल मंत्रालय के अधीन, रेलवे अधिनियम, १९८९ में संसोधन द्वारा, गैर-टैरिफ द्वारा राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से खली रेलवे भूमि के व्यावसायिक उपयोग के विकास के लिए उपाय l आरएलडीए को तब से असाधारण राजपत्र अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२००६ के रूप में गठित किया गया है, जो ०५.०१.२००७ को संसोधित किया गया है l ०४.०१.२००७ के असाधारण राजपत्र में आरएलडीए के कामकाज के नियमों को भी अधिसूचित किया गया है l
भारतीय रेलवे (IR) के पास लगभग ४३,००० हेक्टेयर खाली भूमि है l निकट भविष्य में परिचालन उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि के ऐसे भूखंडों को व्यावसायिक विकास के लिए चरणों में रेलवे बोर्ड द्वारा आरएलडीए को सौंपा जायेगा l